Bhart Sarkar ने 30 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक Adhar को Pan से जोड़ने की समय सीमा को 9 महीने बढ़ाने की घोषणा की। यदि आप अपने Pan card को अपने आधार से Link नहीं कराते हैं, तो आपका पैन 1 अप्रैल 2021 से निष्क्रिय हो जाएगा। जहाँ भी पैन अनिवार्य है, वित्तीय लेनदेन करने के लिए आप अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
यदि आप पहले से ही टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है यदि आपने पिछले मूल्यांकन वर्षों में आईटीआर दाखिल करते समय इसका उल्लेख किया है। यह आयकर विभाग द्वारा किया जाता है यदि दोनों का विवरण पहले से ही उपलब्ध है।
आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं
Website per Jakar LOG IN karre -
Apka PAN CARD NUMBER (यूजर आईडी),
Password अपनी (BirthDate) दर्ज कर वेबसाइट पर जाएं।
एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं और आपका खाता खुल जाता है, तो 'प्रोफाइल सेटिंग' टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प 'लिंक आधार' चुनें।
स्क्रीन पर संदेश दिखाई देगा, 'आपका पैन पहले से ही आधार संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है'।
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो एक फॉर्म दिखाई देगा, जहां आपको पैन रिकॉर्ड के अनुसार विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।
3-
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसके उपयोग से आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर और आयकर वेबसाइटhttps://www.incometaxindiaefiling.gov.in/पर भी हाइपरलिंक प्रदान किया गया है।
बस ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'Link Aadhaar ’पर क्लिक करें। एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको विवरण दर्ज करना होगा - PAN card, Aadhaar card number, आधार के अनुसार नाम।
एक बार Information सफलतापूर्वक Submit किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
यहां बताया गया है कि AAP APNE PAN KO ADHAR SE KAISE LINK KARE -
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आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं
Website per Jakar LOG IN karre -
Apka PAN CARD NUMBER (यूजर आईडी),
Password अपनी (BirthDate) दर्ज कर वेबसाइट पर जाएं।
एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं और आपका खाता खुल जाता है, तो 'प्रोफाइल सेटिंग' टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प 'लिंक आधार' चुनें।
स्क्रीन पर संदेश दिखाई देगा, 'आपका पैन पहले से ही आधार संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है'।
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो एक फॉर्म दिखाई देगा, जहां आपको पैन रिकॉर्ड के अनुसार विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।
2-
आप एक साधारण SMS भेजकर अपने PAN और AADHAAR को LINK कर सकते हैं। आप NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITL) जैसे पैन सेवा प्रदाताओं को एसएमएस भेज सकते हैं।
आप केवल 567678 या 56161 पर NUMBER का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रारूप में एक एसएमएस भेज सकते हैं।
TYPE FORMAT : UIDPAN <12 अंक आधार> <10 अंक पैन>
3-
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है जिसके उपयोग से आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर और आयकर वेबसाइटhttps://www.incometaxindiaefiling.gov.in/पर भी हाइपरलिंक प्रदान किया गया है।
बस ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'Link Aadhaar ’पर क्लिक करें। एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको विवरण दर्ज करना होगा - PAN card, Aadhaar card number, आधार के अनुसार नाम।
एक बार Information सफलतापूर्वक Submit किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
the information you have updated is very good and useful,plse update further.
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